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16 जून 2023
बिलासपुर : बिलासपुर जिला के उपमंडल घुमारवीं में ट्रैफिक जाम की समस्या से निपटने और यातायात को सुचारू रूप से बनाए रखने लिए अनुभागीय दंडाधिकारी द्वारा नगर परिषद घुमारवीं में पार्किंग स्थलों के लिए प्रस्ताव तैयार कर अधिसूचना जारी की गई है ।
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यह होगा नो पार्किंग ज़ोन
जारी अधिसूचना के अनुसार गांधी चौक से अनुमंडल कार्यालय व गांधी चौक से एम4यू होटल तक का एरिया नो पार्किंग जोन रहेगा । इसमें किसी भी प्रकार के वाहनों की पार्किंग पर प्रतिबंध रहेगा ।
वाहनों के लिए पार्किंग जोन पोस्ट ऑफिस से अबधानीघाट तक रहेगा जो इस प्रकार है :
• 4 LMVs वाहन डाकघर के सामने, 7 LMVs वाहन जामा मस्जिद के रास्ते के साथ और 7 LMVs वाहन एचपीपीडबल्यूडी स्टोर के लिंक रोड के साथ पार्क करने की सुविधा रहेगी ।
• 16 LMVs वाहन बिट्टू गेस्ट हाउस के विपरीत सामने, 17 LMVs वाहन अंबेडकर भवन से हिम आईटीआई तक, 16 LMVs वाहन एचपीपीडब्लूडी स्टोर के पीछे व 3 एलएमवी वाहन पीटर इंग्लैंड स्टोर के सामने पार्क कर सकते हैं ।
• 3 LMVs वाहन एचपी कॉपरेटिव बैंक के आगे और 3 LMVs वाहन बैंक के विपरीत पार्क कर सकते हैं ।
• 1 हल्का मोटर वाहन स्मार्ट प्वाइंट के आगे और 19 एलएमवीएस वाहन हिम सर्वोदय स्कूल के सामने, 5 LMVs वाहन पटवार कार्यालय के सामने खड़े कर सकते हैं ।
• 38 दुपहिया वाहन प्रखंड चिकित्सा कार्यालय घुमारवीं के सामने खड़े करें ।
• 4 LMVs वाहन जसबीर शॉप के आगे पार्क कर सकते हैं ।
• 20 LMVs वाहन अश्विनी शॉप के सामने से फूटब्रिज तक खड़ा कर सकते हैं ।
• 7 LMVs वाहन मेडिसिन लैब के आगे ।
• 11 LMVs वाहन लहर पेंटर शॉप के विपरीत खड़ा कर सकते हैं ।
• 83 दोपहिया वाहन यूको बैंक के आगे और 83 दोपहिया वाहन यूको बैंक के सामने एनएच के दूसरी तरफ खड़ा करें ।
• 20 LMVs वाहन महिंद्रा एजेंसी के सामने पार्क कर सकते हैं ।
• 91 दोपहिया वाहन पिज्जा शॉप से बैंक ऑफ बड़ौदा तक खड़े करने की अनुमति है ।
• 75 दोपहिया वाहन महाजन हार्डवेयर दुकान से दकडी चौक तक और 11 पीएलएमवीएस वाहन जगन पैलेस से दकडी चौक तक एनएच से दूसरी तरफ खड़ा करें ।
जिला उपायुक्त आबिद हुसैन सादिक ने जानकारी देते हुए बताया कि आम जनता की सुविधा, यातायात को बनाए रखने, जाम और दुर्घटना से बचने के लिए वाहनों की पार्किंग के लिए चिन्हित स्थानों की अधिसूचना जारी की गई है ।
30 दिन के भीतर आम जनता करवा सकती है आपत्ति जमा
उन्होंने कहा है कि अगर किसी को भी इससे संबंधित कोई भी आपत्ति है तो वह 30 दिन के भीतर अपनी आपतियां जमा करवा सकते हैं । इस अवधि में अगर कोई आपत्ति नहीं आती है तो इस अधिसूचना पर सभी को अमल करना होगा और चिन्हित स्थानों पर ही वाहन पार्क करने होंगे ।