बिलासपुर में क्या खुलेगा क्या रहेगा बंद पढ़ें DC बिलासपुर के आदेश
*कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए उपायुक्त रोहित जम्वाल ने किए आदेश जारी
THE NEWS WARRIOR
BILASPUR 22 अप्रैल
कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए बिलासपुर जिला के उपायुक्त रोहित जम्वाल ने आदेश जारी किए है। आदेशों में बताया गया है कि जिला बिलासपुर में क्या खुला रहेगा और क्या होगा बंद
और उन्हें सम्बन्धित विभाग द्वारा कोविड-19 दिशा निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित करनी होगी।
*सभी शैक्षणिक संस्थाएं स्कूल/काॅलेज/विश्वविद्यालय संस्थान/कोचिंग सैंटर पहली मई तक बंद रहेंगे
*सभी नर्सिंग, मेडिकल, डेंटल काॅलेज खुले रहेंगे।
*सभी सामाजिक, अकादमिक, स्पोर्टस, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक तथा अन्य सभाओं पर प्रतिबंध रहेगा।
* 23 अप्रैल से जिला में धार्मिक संस्थानों में श्रद्धालुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध रहेगा, केवल मात्र प्रतिदिन पूजा होगी।
*सभी माॅल्स, जिम काॅपलेक्स, स्विमिंग पुल सहित अन्य पहली मई तक बंद रहेंगे।
*आवश्यक वस्तुओं की दुकानें जैसे सब्जी बिक्रेता, दूध, फार्मेसी की दुकानें खुली रहेंगी।
*रेस्टोरेंट, ढाबा, होटल सरकार की ओर से कोविड-19 के लिए जारी एसओपी के तहत ही खुलेंगे।
*शनिवार और रविवार को सभी सरकारी कार्यालय और व्यावसायिक परिसर बंद रहेंगे।
*सोमवार से शुक्रवार तक सरकारी कार्यालयों में 50 प्रतिशत की उपस्थिति से कर्मचारी कार्यालय में आएंगे।
*इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट के लिए चलने वाली बसों में 50 प्रतिशत क्षमता के साथ चलाई जाएंगी तथा परिवहन विभाग द्वारा जारी कोविड-19 के दिशा-निर्देशों की अनुपालना करनी होगी।
*जिला में 22 अप्रैल से सोमवार से शुक्रवार तक प्रातः 9 बजे से शाम 7 बजे तक ही बाजार खुले रहेंगे।
*इसके अतिरिक्त आवश्यक वस्तुओं की दुकानें जैसे दूध बिक्रेता, ब्रेड, फ्रूट, सब्जी दवाईयों और समाचार पत्रों की एजेंसी/वैंडर रूटीन में ही खुली रहेंगी।
*कोरोना वायरस के के कारण मंदिर श्री नयना देवी जी अग्रिम आदेश तक बंद
उन्होंने लोगों से आहवान किया कि कोरोना महामारी के चलते बनाए गए नियमों की अनुपालना सुनिश्चित करें। उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने बताया कि यह आदेश तत्काल प्रभाव से जिला में लागू कर दिए गए है।