the news warrior
5 जनवरी 2023
हिमाचल में बिना कैबिनेट बनाए पूर्व सरकार के फैसलों को रद्द करने के खिलाफ भाजपा ने सुक्खू सरकार के खिलाफ उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है | जिसको लेकर प्रदेश उच्च न्यायालय ने वर्तमान राज्य सरकार से जवाब मांग है। मुख्य न्यायाधीश अमजद ए सैयद व ज्योत्स्ना रिवाल दुआ की खंडपीठ ने भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप द्वारा दायर याचिका की प्रारंभिक सुनवाई में यह आदेश दिया है । याचक की ओर से याचिका में यह आरोप लगाया गया है कि वर्तमान सरकार ने बिना कैबिनेट का गठन किए बिना ही सरकार के फैसले को रद्द कर दिया, जबकि कैबिनेट के फैसले को कैबिनेट में ही रद्द किया जा सकता है | याचिका में दलील पेश की गई है कि नई सरकार ने भारतीय संविधान के प्रावधानों के विपरीत कार्य किया है। याचक ने राज्य सरकार से 12 दिसंबर को जारी प्रशासनिक आदेश को निरस्त करने की प्रदेश उच्च न्यायालय से गुहार लगाई है।
12 दिसंबर को राज्य सरकार ने मेडिकल कॉलेजों को छोडक़र सभी विभागों के अधिकारियों को दिए गए पुन: रोजगार को समाप्त करने के आदेश दिए हैं । नई सरकार ने निगमों व बोर्डों के अध्यक्षों, उपाध्यक्ष, सदस्यों व शहरी निकायों में सदस्यों की नियुक्तियों को भी रद्द कर दिया है । हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग और कर्मचारी चयन आयोग को छोडक़र सभी सरकारी विभागों बोर्डों निगमों और निकायों में चल रही सभी तरह की भर्ती प्रक्रियाओं पर रोक लगा दी है | याचक ने आरोप लगाया गया है कि नई सरकार बदले की भावना से कार्य कर रही है।