बच्चों से खतरनाक किस्म की मजदूरी कराना गंभीर अपराध: विवेक खनाल

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21 /03 /2022

बच्चों से खतरनाक किस्म की मजदूरी कराना गंभीर अपराध

18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को खतरनाक किस्म के कामों में नहीं लगाया जा सकता

 असंगठित मजदूरों के लिए कानून भी काफी कम

विभिन्न जिलों में वैकल्पिक विवाद समाधान केंद्र चलाए जा रहे

शिमला:-

वरिष्ठ सिविल जज एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के अतिरिक्त सचिव विवेक खनाल ने कहा है कि बच्चों से खतरनाक किस्म की मज़दूरी कराना गंभीर अपराध है। उन्होंने कहा कि 14 साल के अधिक आयु के बच्चों से ढाबे में 6 घंटे से अधिक काम नहीं लिया जा सकता। उन्हें तीन घन्टे के बाद एक घन्टे का रेस्ट दिया जाना जरूरी है।

मजदूरों के शोषण का खतरा ज्यादा

वह उमंग फाउंडेशन द्वारा “मज़दूरों के कानूनी अधिकार, समस्याएं और समाधान” विषय पर वेबिनार में बोल रहे थे। उन्होंने युवाओं के सवालों के जवाब भी दिए। उन्होंने कहा कि असंगठित मजदूरों के शोषण का खतरा ज्यादा होता है। देश की जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद का 50% हिस्सा असंगठित मजदूरों के योगदान से ही अर्जित होता है।

विभिन्न कानूनों की जानकारी दी

कार्यक्रम के संयोजक एवं समाजशास्त्र में पीएचडी कर रहे अभिषेक भागड़ा के अनुसार विवेक खनाल ने संगठित एवं असंगठित श्रमिकों से जुड़े विभिन्न कानूनों की जानकारी दी। उन्होंने कहा की 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को खतरनाक किस्म के कामों में नहीं लगाया जा सकता। इनमें औद्योगिक राख, अंगारे, बंदरगाह, बूचड़खाना, बीड़ी, पटाखा, रेलवे निर्माण, कालीन, पेंटिंग एवं डाईंग आदि से जुड़े कार्य शामिल हैं।

अन्य कामगार बोर्ड में पंजीकृत

उन्होंने कहा कि 14 से 18 वर्ष तक के बच्चे रेस्टोरेंट या ढाबे में काम के तय 6 घंटे तक ही काम कर सकते हैं। शाम 7 बजे से सुबह 8 बजे के बीच उन से काम नहीं लिया जा सकता। उन्होंने बताया कि भवन निर्माण एवं अन्य कामगार बोर्ड में पंजीकृत होने के बाद श्रमिकों को अनेक प्रकार की सुविधाएं एवं सामाजिक सुरक्षा मिल जाती है।

असंगठित मजदूरों के लिए कानून भी काफी कम

विवेक खनाल के अनुसार असंगठित मजदूरों के लिए कानून भी काफी कम हैं। जबकि उनकी स्थिति ज्यादा खराब होती है। उन्होंने बताया कि मनरेगा के अंतर्गत काम करने वाली महिला मजदूरों के बच्चों को संभालने के लिए उन्हीं में से एक वेतन देकर आया का काम भी दिया जाता है।

अलग पोर्टल पर सरकार ई-श्रम कार्ड भी बना रही

राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के अतिरिक्त सचिव ने कहा कि कि प्राधिकरण द्वारा समाज के जिन वर्गों को मुफ्त कानूनी सहायता दी जाती है उसमें एक श्रेणी मजदूरों की भी है। इसके अतिरिक्त महिला, दिव्यांग, ट्रांसजेंडर, बच्चे, अनुसूचित जाति एवं जनजाति, और तीन लाख से कम वार्षिक आय वाले बुजुर्ग इस योजना में शामिल हैं। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से बद्दी में मजदूरों के लिए एक विशेष प्रकोष्ठ स्थापित किया गया है। इसके अलावा विभिन्न जिलों में वैकल्पिक विवाद समाधान केंद्र चलाए जा रहे हैं। एक अलग पोर्टल पर सरकार ई-श्रम कार्ड भी बना रही है।

गणमान्य व्यक्ति रहे मौजूद 

कार्यक्रम के संचालन में हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों – मुकेश कुमार, दीक्षा वशिष्ठ, उदय वर्मा, विशाल और अभिषेक भागड़ा ने सहयोग दिया।

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