Constitution Day 2021 – आखिर क्यों मनाते हैं 26 नवंबर को संविधान दिवस?
Constitution Day 2021 : प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 नवंबर को राष्ट्रीय कानून दिवस के रूप में भी जाना जाता है। 26 नवंबर 1949 को देश की संविधान सभा द्वारा वर्तमान संविधान को विधिवत रूप से अपनाया गया था हालांकि इसे देश में 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। भारतीय संविधान में सभी वर्गों के हितों को ध्यान में रखते हुए विशेष प्रावधान शामिल किए गए थे।
कब और क्यों लिया गया संविधान दिवस मनाने का फैसला
हम यह कह सकते हैं कि 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ था वही 26 जनवरी 1950 को इसे लागू कर दिया गया था लेकिन संविधान दिवस मनाने का फैसला वर्ष 2015 में संविधान के निर्माता डॉ अंबेडकर के 125 में जयंती अब वर्ष के रूप में 26 नवंबर को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा लिया गया था। मंत्रालय का यह फैसला संवैधानिक मूल्यों के प्रति नागरिकों में सम्मान की भावना को बढ़ावा देने के लिए लिया गया था।
आपको बता दें कि भारतीय संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। भारतीय संविधान के कई हिस्से यूनाइटेड किंग्डम, जर्मनी, अमेरिका, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया कनाडा और जापान के संविधान से लिए गए हैं इसमें देश के नागरिकों के मौलिक अधिकारों , कर्तव्य सरकार की भूमिका राष्ट्रपति प्रधानमंत्री राज्यपाल और मुख्यमंत्री की शक्तियों का वर्णन भी किया गया है। न्यायपालिका कार्यपालिका और विधान पालिका का क्या काम है उनकी देश को चलाने में क्या भूमिका है इन सभी बातों का संविधान में जिक्र है।